New testament
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Thursday, 6 June 2024
Latter
सेवा में / माननीय
..................................…............ झारखंड।
निवेदन पूर्वक कहना है की उपायुक्त महोदया/महोदय हजारीबाग के सह सहयोगी कर्मचारियों एवं रामगढ़ जिला के कर्मचारी ऑफिसरों द्वारा निर्दोसो को बड़ी सदियंत्र के साथ फसाए और फसते हैं।
1. ) घटना दिखाया गया हैं। रवि कुमार पिता स्व श्यामलाल राम (थाना के मुंशी हैं।) स्थान कोलघाटी छोटा झिलनगर हजारीबाग, थाना लोहशिघना हजारीबाग । सारी तैयारी पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से हुआ हैं।
2. ) घटना अभियुक्त अजय प्रसाद के द्वारा नही हुआ हैं यह मिथ्या आरोप है।
3. ) थाना लोहशिघना हजारीबाग, झारखण्ड के थाना प्रभारी श्री राजकुमार शाहा, रोहित कुमार, निर्मल साहू, अमोद झा, रवि कुमार इत्यादि लोग फिजिकल रिलेशन से बचने के लिए । मिथ्या आरोप धारा 376(2) N अभियुक्त पर लगाए। अभियुक्त को आजीवन कारावास का सजा हो जय इसीलिए झुठी गवाही दिए।
4. ) पीड़िता कोर्ट में, अपनी बयान में बताई लोहशिघना थाना में लिखित शिकायत करने गई लेकिन मेरी शिकायत थाना वाले नही लिए।
5. ) थाना प्रभारी श्री राजकुमार शाहा, रोहित कुमार, निर्मल साहू, अमोद झा, रवि कुमार इत्यादि लोग फिजिकल रिलेशन से बचने के लिए। मिथ्या आरोप अभियुक्त पर लगाए। और गवाह दिलाए धारा 191 से धारा 203 तक कहता है। झुठी गवाही, षड्यंत्र करना, बहकवा करना, इत्यादि पुरूफ नही होने पर यह धारा इन सभी पर लागू होता है।
6. ) यह है की इन सारी बातों का अपसभी प्रभारी गन को लिखित जानकारी भी दिया गया था जिसकी कोई पहल नहीं किए।
(1)उपायुक्त कार्यालय हजारीबाग। ......../2024, आरटीआई प्रथम अपील 19 मार्च 24
(2) 992/ पुलिस अधीक्षक हजारीबाग 19 मार्च 2024
(3) आयुक्त महोदय उतरी छोटा नाकपुर प्रमंडल हजारीबाग 13 मार्च 24,
(4) पुलिस उपमहा निरीक्षक उत्तरी छोटा नागपुर हजारीबाग 13 मार्च 2024 को।
(5) जिला ग्रामीण विकास पदाधिकारी महोदय हजारीबाग 2 फरवरी 24।
6.) कोर्ट ने अभियुक्त को निर्दोस पाने पर ब इज्जत रिहा 24 अप्रैल 2024 को कर दिए। लेकिन घर, गांव, पंचायत प्रखण्ड के लोग रेपिस्ट के नजर से देखते है।
समाज में उठ बैठ नही सकते हैं बड़ा ही घुटन सा लग रहा हैं।
(7.) मेरे घर परिवार में पांच लोगो को अपहरण किया जा चुका है। जिसमे दो का पता नही, एक का कंकाल बॉडी मिला जिसकी पहचान पुलिस की है।
अतः आप सभी से निवेदन करता हूं की जो मेरे साथ हूवा वह किसी और के साथ नही हो।
(8.) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की निम्नलिखित धाराओं में से किसी के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध का, अर्थात् धारा 193 से 196 (दोनों सम्मिलित), 199, 200, 205 से 211 (दोनों सम्मिलित) और 228, जब ऐसा अपराध किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही में या उसके संबंध में किया गया अभिकथित हो, या
(9.) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195
195. लोक सेवकों के वैध प्राधिकार की अवमानना, लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों तथा साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए अभियोजन।
(1)
कोई भी न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा -
(ए)
(मैं)
भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 172 से 188 (दोनों सम्मिलित) के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध का, या
(ii)
ऐसे अपराध के लिए किसी प्रकार का दुष्प्रेरण या प्रयास, या
(iii)
ऐसे अपराध को करने के लिए किसी आपराधिक षड्यंत्र का, संबंधित लोक सेवक या अन्य लोक सेवक, जिसके अधीन वह प्रशासनिक रूप से अधीनस्थ है, की लिखित शिकायत के सिवाय;
(बी)
(मैं)
भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की निम्नलिखित धाराओं में से किसी के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध का, अर्थात् धारा 193 से 196 (दोनों सम्मिलित), 199, 200, 205 से 211 (दोनों सम्मिलित) और 228, जब ऐसा अपराध किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही में या उसके संबंध में किया गया अभिकथित हो, या
आपका विश्वासी
अजय प्रसाद
Compalain No. 2303/2019
GR No. 300/2021
Date- 6/6)2024
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