मुख्यमंत्री झारखंड सरकार रांची झारखंड। विषय :- महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं अभियुक्त अजय प्रसाद पिता स्व हीरामन साव ग्राम पोस्ट रसोइया धमना थाना बरही जिला हजारीबाग राज्य झारखंड का निवासी हूं। सदयंत्र के साथ मुझे मुजरिम बनाया गया है यह झुठी आरोप हैं। मेरे घर परिवार वालो को अपहरण करते छीन झापड़ कर मार कर फेक दीए प्राप्त हुवा कंकाल बॉडी जो अब तक अपहरण हो चुके अनलोगों का नाम:- 1)श्री दीपन साव पिता स्व कोकिल नायक (चाचा जी है।) 2)श्री संतोष साव पिता श्री दीपन साव (चचेरा भैया है।) 3)श्री संजय साव पिता श्री दीपन साव ( चचेरा भाई है।) 4)अजय प्रसाद पिता स्व हीरामन साव (स्वम) 5)गाड़ी से कुचल दीए स्व नारायण साव पिता श्री टीलो साव 6) अन्य 7) पुलिस के द्वारा प्रमाण किया गया फील्ड में पाया गया कंकाल (लास) संतोष साव पिता श्री दीपन साव, ग्राम+पोस्ट रसोइया धमना का है। 8)डरा धमाका कर लगभग सवर्ण किरण कोशकी भाभी से लिए 16 लाख रूपए लेना। 9)डरा धमाका कर चल अचल सम्पत्ति पर अधिकार मांगने के लिए कागजों पर हस्ताक्षर करवालिए। 10)आते जाते रास्ते में गाड़ी से छीचन लेना और मरना झुठी आरोप लगाना, हवालात में बंद कर के मरना और जबरन बंद करवाना। 11)कई जगहों पर अभियुक्त को घरों में बंद कर के रखे कई बार दुकान में तोड़फोड़ किए। गोदाम के तले तोड़ घुसें। 12) कोर्ट में कंप्लेंट केस केस किया गया 16.09.2019 को कंप्लेंट केस नंबर 2303/2019 है। और कोर्ट प्रमाण करती है मुहर से 07.09.2019 हुआ है। 13) कंप्लेन आचिका में पारा 2 पर एक दूसरे के साथ दोस्ती का मामला है तो धारा 376 कैसे प्रमाण किए? 14) इतनी संगीन मामला जो रेप हुआ और थाना वाले पीड़िता का केस नही लिए, थाने वालो को डर नही लगा आई पी सी 166 के तहत हमलोग को जेल जाना पड़ेगा। कही ऐसा तो नहीं बलात करी थाना वालो ने ही की है क्योंकि थाना प्रभारी राजकुमार सहा, रोहित कुमार, अमोद झा, थाना मुंशी रवि कुमार मकान मालिक भी रवि कुमार पिता श्यामदेव राम निवास लोहशिघना थाना से एक किलो मीटर दूर कोलघट्टी झिलनागर हजारीबाग चोहड़ी एफ आई आर 168/19 लोहशिघना थाना में है। 15) अभियुक्त अजय प्रसाद के प्रति लोहशिघना थाना कांड संख्या 168/2019 हजारीबाग में दर्ज किया गया है। 16) यदि अभियुक्त अजय प्रसाद के द्वारा घटना घटी होती तो इस घटना का जांच होती, इस घटना का जांच टेबल पर हुवी। 17) पीड़िता की मेडिकल भी नही करवाई गई। 18) पीड़िता के मां गवाह न 01 चंपा देवी को घटना की पूरी जानकारी है लेकिन गवाही में बोली की पीड़िता मेरी बेटी है 25 अगस्त को 2019 को लोहशिघना थाना झील नगर कोलघट्टी में किराए के मकान में अजय प्रसाद गुप्ता मेरी पीड़िता बेटी को बुलाया और शारीरिक संबंध बनाने का कोशिश किया था बेटी बोली बच्चा रह जाएगा तो उसका जिमेदारी कौन लेगा पीड़िता की मां कहती है अभियुक्त अजय प्रसाद मेरा दामाद है। दिनांक 25 अगस्त 2019 को 10:00 बजे दिन में थाना गए थे । 19) अभियुक्त ने अपने पक्ष से गवाही दिलवाया 20 अगस्त 2019 से 6 नवंबर 2019 तक ग्राम भंडारों स्कूल का चार दिवारी बाउंड्री का काम करवा रहे थे यह बयान राजेंद्र प्रजापति ग्राम लश्करी का है और यह भी बताएं कि वहां सुधीर पंडित, बोधराज मेहता भी साथ में उसी सकूल में रात दिन रहते थे। Note आदि अभियुक्त कभी भी घटना स्थल के कोलघट्टी झील नगर हजारीबाग गया नही तो थाना लोहशिघना केस कैसे अभियुक्त पर किया। 20) अभियुक्त ने अपने पक्ष से दूसरी गवाही दल वाएं जो दामोदर महल मंडल की अध्यक्ष द्रोपति देवी ने बेयन में कहे की अभियुक्त अजय प्रसाद ने आज तक कभी भी दामोदर महिला मंडल बरही में काम नहीं किया है मैं दामोदर महिला मंडल की लेटर पैड पर भिलिखित देती हूं। 21) गिरफ्तार करने से पहले किसी भी प्रकार का कोई जानकारी नहीं दीए और अधि रात को पुलिस नसे से धुत घर में घुसे गिरफ्तारी कागज पूछे जाने पर कई तरह गंदी भासा प्रयो करने लगे। 22) डरा धमाका कर पेपरों पर हस्ताक्षर करवाए, उशके बाद जन से मरवाने की लिए कुछ लोग को बुलाई। पीड़िता अपनी बयान में कही है जली मैरेज सर्टिफिकेट कोर्ट से बनवाई हूं। 23) जाली पेपर बनाई गई पेपर का नाम:- 1) शादी कर्ड,:- 26/06/2013 2) कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट, -JHMRC/2020/01929 Date:-12/11/2020 3) राशन कार्ड No. :- 202800039905 4) मजिस्ट्रेट से सत्यापित पत्र Magistrate Ramgardh 93-14/02/2020 Ajay prasad 5) मजिस्ट्रेट से सत्यापित पत्र Magistrate Ramgardh 75-07/01/2021 Ajay prasad 6) सदर हॉस्पिटल रामगढ़ से बर्थ सर्टिफिकेट Date of Birth of Mahi Gupta D/o of Sanjay Saw 498- 05/07/2014 7)अन्य इन सारी जली कागज बनाने के लिए कितने लोग समर्थन दिए। 24) धारा 195 के तहत जली कागज बना कर अभियुक्त को सजा करने के जुर्म में इन सभी पर यह धारा लागू होती है। कोयो जली पेपर बनाने में समर्थन दिए और बनवाए। 25) RTI उपयुक्त महोदया हजारीबाग, दामोदार महिला मंडल बरही में अजय प्रसाद वर्ष 2010 से 2015 तक में काम किया है या नही किया है तो भुगतान का भी विवरण दे। 26) RTI प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 उपायुक्त महोदया हजारीबाग, दामोदार महिला मंडल बरही में अजय प्रसाद वर्ष 2012से 2014 तक में काम किया है या नही किया है तो भुगतान का भी विवरण दे। रसीद संख्या 59F 857926 दिनांक 30/01/2024 है। 27. उपायुक्त महोदय हजारीबाग को दनांक 30 जनवरी 2024 को आवेदन दिए पर उन्होंने जिला ग्रामीण विकास भेजे। है। 28. सूचना अधिकार अधिनियम 2005 उपयुक्त महोदय हजारीबाग को आवेदन मांगा गया थाना प्रभारी के द्वारा यह पुष्टि की गई की गई अजय प्रसाद लव सीखना थाना के मुंशी रवि कुमार पिता श्यामदेव राम निवास कोलकाता झील नगर के मकान में लंबे समय से रह रहा था वहां प्रीत को बुलाकर रेप करने का प्रयास किया गया ऐसा आरोप लगाए हैं थाना प्रभारी राजकुमार शाह रोहित कुमार आमोद झा एवं रवि कुमार मुंशी। दिनांक 25 अगस्त 2019 को अभियुक्त ने प्रीत को रवि कुमार के घर में बुलाकर रेप करने का प्रयास किया। उपायुक्त कार्यालय विधि शाखा केंद्र में आवेदन सोपा गया दिनांक 28 फरवरी 2024 को। पोस्टल आर्डर रिसिप्ट संख्या 91G-95 8004 तिथि 28.02.2024 को। 29. सूचना अधिकार अधिनियम 2005 यह कैसे कंप्लेंट केस है जिसके कारण जिला न्यायाधीश महोदय से मांगी गई वर्ष 2 वर्ष 1 जनवरी 2019 से वर्ष 30 दिसंबर 2021 तक का थाना लोहशिघना का कर्मचारियों और वाहन की जानकारी दिया जाय। पोस्टल आर्डर संख्या 91G-958064 तिथि 02/03/2024 है। यह रजिस्ट्री किया गया है indian post office training - RJ397435772IN है। 30. पुलिस उप महा निरीक्षक महोदय हजारीबाग को दिनांक 13 मार्च 2024 को उनके कार्यालय में मिलकर आवेदन दिए। 31. आयुक्त महोदया उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग कार्यालय को 13 मार्च 2024 को आवेदन दिए। 32. प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनिया 2005 के तहत उपायुक्त महोदय हजारीबाग को दिनांक 19 मार्च 2024 को दिए। साथ में सहायक जन सूचना अधिकारी पर पत्र भी संलग्न किए। ज्ञापांक संख्या 649 तिथि 14 अप्रैल 2024 पुलिस अधीक्षक का कार्यालय हजारीबाग। 33. कार्यालय जन सूचना पदाधिकारी व्यवहार न्यायालय हजारीबाग ज्ञापांक 15 दिनांक 1 4 2024 संलग्न मूल्य पोस्ट ऑर्डर संख्या 91G 958064 वापस भेजा गया था जिसे मैं पुनः प्रथम अपील की तौर पर व्यवहार न्यायालय को संलग्न पेपर के साथ दुबारा दिनांक 8 अप्रैल 2024 को रजिस्ट्री किया गया रजिस्ट्री संख्या EJ833683879IN तिथि 08/04/2024 को है। 34. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उपयुक्त महोदय रामगढ़ को शपथ पत्र का नकल (सेटिस्फाइड) कॉपी मांगा गया जिसकी उल्लेख इस प्रकार किया है, पोस्टल आर्डर संख्या 91G-958065 है। तिथि 8 अप्रैल 2024 को पोस्ट ऑफिस से रजिस्ट्री किया गया। 1)संख्या 75 तिथि 7 जनवरी 2021, नाम अजय प्रसाद कुंदरू रामगढ़ के नाम से दर्ज है। (रजिस्टार ऑफिस के यहां), छाया कॉपी सलग्न है । 2) संख्या 93 तिथि 14 फरवरी 2020 नाम अजय प्रसाद कुंदरु रामगढ़, के नाम से दर्ज है। रजिस्टार ऑफिस रामगढ़ छाया कॉपी संलग्न है। 35. प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जिला न्यायाधीश महोदय हजारीबाग को किया गया जिसकी पोस्टल आर्डर संख्या 91G-958064 है भारतीय डाक संख्या EJ833683879IN तिथि 8 अप्रैल 2024 को कया गया। 36. प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उपायुक्त महोदया हजारीबाग को दिनांक 8 अप्रैल 2024 को किया गया। कार्यालय से प्राप्त पेपर संलग्न किया गया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त कथनों पर ध्यान देते हुए उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। हम निवासियों सुरक्षित रह सके और जीवन ज्ञापन कर सके।

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Thursday, 6 June 2024

Latter

सेवा में / माननीय ..................................…............ झारखंड। निवेदन पूर्वक कहना है की उपायुक्त महोदया/महोदय हजारीबाग के सह सहयोगी कर्मचारियों एवं रामगढ़ जिला के कर्मचारी ऑफिसरों द्वारा निर्दोसो को बड़ी सदियंत्र के साथ फसाए और फसते हैं। 1. ) घटना दिखाया गया हैं। रवि कुमार पिता स्व श्यामलाल राम (थाना के मुंशी हैं।) स्थान कोलघाटी छोटा झिलनगर हजारीबाग, थाना लोहशिघना हजारीबाग । सारी तैयारी पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से हुआ हैं। 2. ) घटना अभियुक्त अजय प्रसाद के द्वारा नही हुआ हैं यह मिथ्या आरोप है। 3. ) थाना लोहशिघना हजारीबाग, झारखण्ड के थाना प्रभारी श्री राजकुमार शाहा, रोहित कुमार, निर्मल साहू, अमोद झा, रवि कुमार इत्यादि लोग फिजिकल रिलेशन से बचने के लिए । मिथ्या आरोप धारा 376(2) N अभियुक्त पर लगाए। अभियुक्त को आजीवन कारावास का सजा हो जय इसीलिए झुठी गवाही दिए। 4. ) पीड़िता कोर्ट में, अपनी बयान में बताई लोहशिघना थाना में लिखित शिकायत करने गई लेकिन मेरी शिकायत थाना वाले नही लिए। 5. ) थाना प्रभारी श्री राजकुमार शाहा, रोहित कुमार, निर्मल साहू, अमोद झा, रवि कुमार इत्यादि लोग फिजिकल रिलेशन से बचने के लिए। मिथ्या आरोप अभियुक्त पर लगाए। और गवाह दिलाए धारा 191 से धारा 203 तक कहता है। झुठी गवाही, षड्यंत्र करना, बहकवा करना, इत्यादि पुरूफ नही होने पर यह धारा इन सभी पर लागू होता है। 6. ) यह है की इन सारी बातों का अपसभी प्रभारी गन को लिखित जानकारी भी दिया गया था जिसकी कोई पहल नहीं किए। (1)उपायुक्त कार्यालय हजारीबाग। ......../2024, आरटीआई प्रथम अपील 19 मार्च 24 (2) 992/ पुलिस अधीक्षक हजारीबाग 19 मार्च 2024 (3) आयुक्त महोदय उतरी छोटा नाकपुर प्रमंडल हजारीबाग 13 मार्च 24, (4) पुलिस उपमहा निरीक्षक उत्तरी छोटा नागपुर हजारीबाग 13 मार्च 2024 को। (5) जिला ग्रामीण विकास पदाधिकारी महोदय हजारीबाग 2 फरवरी 24। 6.) कोर्ट ने अभियुक्त को निर्दोस पाने पर ब इज्जत रिहा 24 अप्रैल 2024 को कर दिए। लेकिन घर, गांव, पंचायत प्रखण्ड के लोग रेपिस्ट के नजर से देखते है। समाज में उठ बैठ नही सकते हैं बड़ा ही घुटन सा लग रहा हैं। (7.) मेरे घर परिवार में पांच लोगो को अपहरण किया जा चुका है। जिसमे दो का पता नही, एक का कंकाल बॉडी मिला जिसकी पहचान पुलिस की है। अतः आप सभी से निवेदन करता हूं की जो मेरे साथ हूवा वह किसी और के साथ नही हो। (8.) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की निम्नलिखित धाराओं में से किसी के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध का, अर्थात् धारा 193 से 196 (दोनों सम्मिलित), 199, 200, 205 से 211 (दोनों सम्मिलित) और 228, जब ऐसा अपराध किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही में या उसके संबंध में किया गया अभिकथित हो, या (9.) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 195. लोक सेवकों के वैध प्राधिकार की अवमानना, लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों तथा साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए अभियोजन। (1) कोई भी न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा - (ए) (मैं) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 172 से 188 (दोनों सम्मिलित) के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध का, या (ii) ऐसे अपराध के लिए किसी प्रकार का दुष्प्रेरण या प्रयास, या (iii) ऐसे अपराध को करने के लिए किसी आपराधिक षड्यंत्र का, संबंधित लोक सेवक या अन्य लोक सेवक, जिसके अधीन वह प्रशासनिक रूप से अधीनस्थ है, की लिखित शिकायत के सिवाय; (बी) (मैं) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की निम्नलिखित धाराओं में से किसी के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध का, अर्थात् धारा 193 से 196 (दोनों सम्मिलित), 199, 200, 205 से 211 (दोनों सम्मिलित) और 228, जब ऐसा अपराध किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही में या उसके संबंध में किया गया अभिकथित हो, या आपका विश्वासी अजय प्रसाद Compalain No. 2303/2019 GR No. 300/2021 Date- 6/6)2024

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